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Arvind Kejriwal Bail: CM अरविंद केजरीवाल जमानत पर कब तक आयेगा फैसला? इस तारिक हो सकती है सुनवाई

Arvind Kejriwal Bail: आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुना सकता है.

नई दिल्ली, Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर शुक्रवार को आदेश आ सकता है. आज यानी बुधवार की कार्रवाई के बाद बेंच से उठते वक्त जस्टिस संजीव खन्ना ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील से कहा कि वह इस मामले पर शुक्रवार को आदेश दे सकते हैं.

मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत दी जाती है तो वह इस दौरान अपने दफ्तर नहीं जाएंगे. इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सीएम के हवाले से कहा था कि वह इस दौरान ऑफिस नहीं जाएंगे.

सिंघवी ने कहा- फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे सीएम

सिंघवी ने कहा था कि वह इस दौरान किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे. सिंघवी ने इसके लिए शर्त रखते हुए कहा कि इस दौरान सीएम के हस्ताक्षर न होने पर दिल्ली के उपराज्यपाल फाइलों को वापस न भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर वह जमानत पर रहते हुए अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो इसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं और हितों के टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है।

तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल पर किसी भी तरह की नरमी का विरोध किया

हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल पर किसी भी तरह की नरमी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो यह राजनेताओं के लिए एक अलग कानून का पालन करने जैसा होगा. मेहता ने एक किसान और एक दुकान मालिक का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई किसान फसल के समय जमानत मांगता है तो क्या उसे भी जमानत दी जाएगी?

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